हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी है इस योजना के माध्यम से राज्य के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। उद्योग विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एवं युवाओं को आजीविका प्रदान करने हेतु यह योजना राज्य में लागू की गयी है। युवाओं के द्वारा स्वरोजगार स्थापित किये जाने पर राज्य में विभिन्न तरह के रोजगार के साधनों की उत्पत्ति होगी।
जिससे राज्य के अन्य नागरिकों को भी अपने ही शहर और अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2023 के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मिलने वाली ऋण सहायता राशि को सब्सिडी के रूप में युवाओं को प्रदान किया जायेगा। यह योजना युवा पीढ़ी के नागरिकों में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेणना की उम्मीद लेकर आएगी।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को पूरा पढ़े।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023
Mukhyamantri Swavalamban Yojana– के अंतर्गत 60 लाख रूपए तक के प्रोजक्ट पात्र है। जिन नागरिकों के द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 40 लाख रूपए का ऋण लिया जायेगा उनके लिए योजना के माध्यम से 3 साल की अवधि तक ब्याज राशि में 5% तक की छूट प्रदान की जाएगी। उद्योग स्थापित करने के लिए नागरिकों को योजना के अंतर्गत औद्योगिकी क्षेत्र में में भूमि सस्ते मूल्य दरों में उपलब्ध होगी। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के साधन उत्पन्न करने का मौका प्राप्त होगा , साथ ही नागरिक आपने उद्योगों की स्थापना कर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते है।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana update:
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के तहत हमीरपुर जिले में लगभग 26 नए उद्योगों के प्रस्ताव पारित किये गए हैं। सभी आवेदनों का जिलास्तरीय समिति ने अध्ययन करने के बाद उन्हें अनुमोदित किया है और अब आगे की कार्यवाही हेतु बैंकों में भेजा जाएगा। इस में (उद्योगों में ) लगभग 3 करोड़ और तीस लाख रूपए का कुल निवेश प्रस्तावित है। सरकार की तरफ से इसमें 70 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। महिलाओं के लिए 60 लाख रूपए तक के उपकरण पर 25 से 30 प्रतिशत और विधवा महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2023
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना– के माध्यम राज्य के उन सभी युवा नागरिकों को स्वरोजगार हेतु सुविधाएँ प्रदान की जाएगी जो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले नागरिक है। बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु हिमांचल राज्य सरकार के माध्यम से यह योजना प्रदेश भर में लागू की गयी है। यह राज्य के उन युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने का एक अवसर प्रदान किया गया है जो अपना स्वरोजगार स्थापित तो करना चाहते है लेकिन आर्थिक समस्या के कारण से वह अपने लिए व्यवसाय को स्थापित नहीं कर पाते है।
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2023 के तहत 40 लाख तक के प्लांट ,मशीनरी उपकरणों पर विधवा महिलाओं को 35% सब्सिडी एवं अन्य महिलाओं को 30% से लेकर 25% तक की सब्सिडी लेने की सुविधा प्राप्त होगी।
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2023 highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना |
विभाग | रोजगार मंत्रालय |
योजना लॉन्च की गयी | हिमाचल सरकार के द्वारा |
योजना लॉन्च करने की तिथि | 9 फ़रवरी 2019 |
ऋण राशि में सब्सिडी | 40 लाख के ऋण में 25 से 35 प्रतिशत तक |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा |
उद्देश्य | नागरिकों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | Swavalamban Yojana |
हेल्पलाइन नंबर | 0177-283414 |
आधिकारीक ईमेल आईडी | mmsyhp2018@gmail.com |
कार्यालय का पता | Department of Industries, Udyog Bhawan, Bemloe , Shimla-171001, Himachal Pradesh |
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ऋण राशि में सब्सिडी प्रदान करने हेतु बैंको के नाम
- स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
- पब्लिक सेक्टर बैंक
- प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक
- कोऑपरेटिव बैंक
- रीजनल बैंक
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण राशि सब्सिडी का विवरण
क्र संख्या | श्रेणी | सब्सिडी दर |
1 | महिलाएं | 30% |
2 | विधवा महिलाएं | 35% |
3 | अन्य वर्ग के लोग | 25% |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभ
- Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana के माध्यम से राज्य के युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि के लिए 40 लाख रूपए की ऋण राशि में 5% की छूट प्रदान की जाएगी।
- 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवधि के अनुसार नागरिकों ऋण राशि का भुगतान करना होगा।
- Himachal Pradesh Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana के माध्यम से नागरिक उद्योगों की स्थापना के लिए 60 लाख रूपए तक ऋण प्राप्त कर सकते है।
- विधवा महिलाओं को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 35% सब्सिडी प्रदान की जाएगी एवं सामान्य महिलाओं को 30% और अन्य पुरुष नागरिकों को 25% तक छूट ऋण राशि के तहत प्रदान की जाएगी।
- Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana के तहत 32 नए उद्यमों को मंजूरी प्रदान की गयी जिसमें कार्यान्वयन के लिए 4 करोड़ 61 लाख रूपये दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की विशेषतायें
- बेरोजगारों का कर्ज लौटाने में कोई दिक्कत आने पर सरकार उन्हें मुआवजा देगी।
- हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का पहला उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 25 मई 2018 को स्वरोजगार के क्षेत्र में नई नौकरी की संभावना तलाशने के लिए किया था।
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से ऐसे नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में ऋण का प्रावधान किया है।
- HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana 2023 राज्य के युवा और महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
- यह योजना नागरिकों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गयी है।
पात्रता एवं दस्तावेज
- आवेदक नागरिक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हिमांचल राज्य के स्थानीय नागरिक योजना हेतु पात्र है।
- 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की आयु वाले नागरिक हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु पात्र है।
- महिलाएं एवं पुरुष दोनों नागरिक उद्योग स्थापित करने हेतु योजना में आवेदन कर सकते है।
- नागरिकों को उनकी कैटेगिरी के आधार पर ऋण राशि में छूट प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
राज्य के जो भी स्थानीय नागरिक उद्योग स्थापित करना चाहते है वह हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु नीचे बताएं गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- Himachal Pradesh Chief Minister Swavalamban Yojana 2023 online registration करने हेतु योजना की आधिकारिक वेबसाइट में प्रवेश करें।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के बाद होम पेज में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें के विकल्प में क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक नागरिक को Investor Registration फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी को भरें
- जैसे ईमेल आईडी ,मोबाईल नंबर ,पासवर्ड ,आवेदक का नाम ,एड्रेस इत्यादि।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक नागरिक को कैप्चा कोड भरना है।
- इसके पश्चात Register के ऑप्शन में क्लिक करें।
- इस तरह से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana portal Applicant Login
- एप्लिकेंट लॉगिन हेतु पोर्टल में जाएँ।
- पोर्टल में जाने के पश्चात होम पेज में Applicant Login के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब नए पेज में आवेदक नागरिक को अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड दर्ज करना है।
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- इस प्रकार लॉगिन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana portal Donation:
- सबसे पहले MMSY की आधिकारीक वेबसाईट पर जाएँ ।
- वेबसाईट के होम पेज पर Donation तो CM Relief fund के लिंक पर क्लिक करें ।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद Donate Please के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें ।
- इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा । फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें ।
- अंत में Donate के बटन पर क्लिक करें।
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हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
हिमांचल प्रदेश स्वावलंबन योजना की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गयी?
राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा 9 फ़रवरी 2020 को हिमांचल प्रदेश स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गयी।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के माध्यम से नागरिकों को क्या सुविधाएँ प्राप्त होगी ?
नागरिकों को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना रोजगार के साधन की सुविधा उपलब्ध होगी। एवं उद्योग स्थापित करने के लिए मशीनरी उपकरणों में नागरिकों को एक विशेष प्रकार की छूट प्रदान करेगी।
उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण लेने के लिए विधवा महिलाओं को कितना प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त होगा?
35 प्रतिशत तक की सब्सिडी विधवा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी।
40 लाख रूपए तक लोन लेने में नागरिकों को हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत क्या सुविधाएँ प्राप्त होगी?
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा 40 लाख रूपए का ऋण लिए जाने की स्थिति में 3 वर्ष की की अवधि के लिए ब्याज राशि में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Swavalamban Yojana के अंतर्गत लोन लेने की अधिकतम राशि कितनी निर्धारित की गयी है?
सरकार के द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के लिए Mukhyamantri Swavalamban Yojana के माध्यम से लोन लेने की अधिकतम राशि 60 लाख रूपए निर्धारित की गयी है।