हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसान नागरिको को उनकी खेती का सही मूल्य प्रदान करके के उद्देश्य से हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की है। प्रदेश के किसान अपनी फसल को मंडी में जाकर बेचने पर कम मूल्य मिलने की वजह से हानि झेलते है और प्रदेश सरकार ने इसी हानि की भरपाई करने के लिए यह स्कीम शुरू की है। इसका सीधा सा लाभ यह है कि अब किसानों को जो भी हानि हो रही है उसकी भरपाई प्रदेश सरकार कर देगी।
इसके साथ ही किसानों को अपनी खेती में भिन्नता लाने का भी प्रोत्साहन देने का काम होगा। प्रदेश सरकार की इस लाभकारी स्कीम को लेकर ही इस लेख में विभिन्न जानकारियाँ जैसे योजना के उद्देश्य, लाभ, जरुरी पात्रताएँ एवं प्रमाणपत्र एवं नियमो को लिया जा रहा है।

हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2023
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना प्रदेश सरकार की कुछ खास योजनाओं में आती है चूँकि इसको प्रदेश के किसान नागरिको को लाभ देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस तथ्य से हर कोई अच्छी तरह से परिचित है कि प्रदेश के किसान कड़े परिश्रम के बाद अपने खेतों में फल और सब्जियां उगाते है। लेकिन इसके बाद भी किसान अपनी फसल का उचित मूल्य पाने में असमर्थ है। किसान वर्ग की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा भावांतर भरपाई योजना की शुरूआत कर दी है।
इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेश सरकार से किसान वर्ग को अपनी खेती की कम कीमत होने पर सही मुआवजा देगी। इस प्रकार से यह स्कीम किसान मित्रों के परिश्रम को बेकार नहीं जाने देगी और अंत में वे अपनी खेती का सही मूल्य भी पा सकेंगे।
Haryana Bhavantar Bharpai Yojana
योजना का नाम | हरियाणा भावांतर भरपाई योजना |
सम्बंधित विभाग | बागवानी विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | प्रदेश की किसान |
उद्देश्य | फसल पर प्रोत्साहन राशि देना |
माध्यम | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://subsidy.hortharyana.gov.in |
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के उद्देश्य
- प्रदेश सरकार ने अपने किसान वर्ग के लोगो को खेती की खरीद-बेच पर होने वाले नुकसान को कम करने का निश्चय कर लिया है। प्रदेश में एक भारी जनसंख्या है जोकि खेती के काम से जुडी हुई है। किन्तु वर्षभर भी कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार स्कीम में किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी।
- सरकार Haryana Bhavantar Bharpai Yojana के माध्यम से किसानों को खेती का सही दाम तो दिलवाएगी और खेती का कम मूल्य मिलने पर भरपाई की धनराशि भी देगी। इस प्रकार से यह योजना लाभार्थी किसान की आय में भी वृद्धि करने में अहम योगदान देगी और किसान परिवार का जीवन स्तर भी बदलेगा।
- सरकार ने Haryana Bhavantar Bharpai Yojana सिर्फ प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की है और स्कीम सर्वाधिक प्रदेश के छोटे किसान वर्ग को लाभ देने का काम करेगी। अभी तक छोटे किसान अपनी फसल का कम मूल्य मिलने के कारण से बहुत अधिक हानि झेलने को मजबूर थे।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के दिशा-निर्देश
- हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में किसान को बुवाई के समय बागवानी एक्सपोजर (BBY) के ई-पोर्टल के माध्यम से मार्कटिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरुरी होगा।
- स्कीम में प्रमाणित क्षेत्र से सन्तुष्ट ना होनेपर किसान के लिए अपील डालने का विकल्प भी है।
- निर्माता के लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन करवाने के प्रावधान भी इस स्कीम में रखे गए है।
- इसके अतिरिक्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने का काम एक निश्चित अवधि तक ही करना होगा। इस वजह से सभी उम्मीदवार किसान शीघ्रता से अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- इच्छुक किसान सर्व सेवा केंद्र, ई-दिशा केंद्र, विपणन बोर्ड, बागबानी विभाग, कृषि विभाग, कियोस्क इत्यादि के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
- हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में तय किये तरीको के अंतर्गत ही रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, बेचने की समयसीमा, अपील करना इत्यादि को मान्यता मिलेगी।
भरपाई योजना में प्रोत्साहन योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- आवेदक किसान हरियाणा राज्य का स्थाई नागरिक हो।
- आधार कार्ड
- आईडी
- निवास प्रमाणपत्र
- फसल की जानकारी
- बीजवाली फसल की जानकारी
- बैंक खाते पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार के फोटो
भरपाई योजना में प्रोत्साहन योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा के जो भी किसान इस स्कीम में तय की गयी योग्यताएँ एवं प्रमाणपत्र रखते है उनको निम्न प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा –
- सबसे पहले आपने स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट http://subsidy.hortharyana.gov.inको ओपन करना है।
- आपको वेबसाइट का होम पेज प्राप्त होगा जिसमे आपने बाई तरफ ‘किसान पटल’ सेक्शन में “किसान पंजीकरण करें” विकल्प को चुनना है।
- अगले वेबपेज में आपको किसान पंजीकरण फॉर्म प्राप्त होगा जिसमे आपने मांगी जाने वाली डिटेल्स जैसे – निवास स्थान, अपनी जानकारी, जमीन की जानकारी एवं बैंक खाते की जानकारी इत्यादि को दर्ज़ करना है।
- ये सभी जानकारी देने के बाद आपने “सेव” बटन को दबाना है।
- अब आपने माँगे जाने वाले जरुरी प्रमाणपत्रों को भी अपलोड करके “सब्मिट” बटन दबाना है।
- ये सभी चरण सही प्रकार से करने के बाद आपका योजना में रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जायेगा।
रजिस्ट्रेशन स्टेटस की जानकारी देखना
- सबसे पहले आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://subsidy.hortharyana.gov.in को ओपन कर लें।
- योजना की वेबसाइट के होम पेज पर आपने “किसानों का विवरण” विकल्प को चुनना है।
- आपको एक नया वेब पेज मिलेगा जिसमे कुछ जानकारी मांगने वाला फॉर्म प्राप्त होगा।
- इस फॉर्म में आपने मांगे जा रहे विवरण जैसे किसान क्रमांक अथवा मोबाइल संख्या/ आधार संख्या इत्यादि को दर्ज़ करना है।
- ये विवरण देने के बाद आपने “Go” बटन को दबा देना है।
- आपके विवरण सही होने पर आपको स्क्रीन पर ‘किसान रजिस्ट्रेशन स्टेटस’ दिखने लगेगा।
भरपाई योजना में प्रोत्साहन पाने की प्रक्रिया
- प्रदेश के जिन किसानों को स्कीम में प्रोत्साहन पाना है तो उनको प्रोत्साहन पाने के लिए फॉर्म से ही बिक्री करनी होगी।
- जिस समय ये किसान अपनी बिक्री पूरी कर लेंगे तो इसके बाद लाभार्थी किसान को बिक्री के डिटेल्स को BBY पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- इसके अलावा अगर सुनिश्चित दाम से थोक दाम कम होने पर स्कीम में भवान्तर की पूर्ति किसान को की जाएगी।
- तय फसल प्रति एकड़ के मूल्य एवं J-फॉर्म में बिक्री के फर्क से गुणन के बाद ही प्रोत्साहन धनराशि लाभार्थी को दी जाएगी।
- फसल की बेचने के 15 दिनों के बाद के समयांतराल में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भरपाई धनराशि मिल जाएगी।
- ज्यादातर दैनिक थोक कीमतों को मूल्य मंडी बोर्ड की चुनी मंडियों के प्रतिदिन के मूल्य के अनुसार ही तय किया जायेगा।
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योजना में भरपाई आंकने की प्रक्रिया
- प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए लाभकारी इस स्कीम के लिए उचित मात्रा में बजट तय किया है।
- स्कीम को लेकर उचित प्रचार करने के लिए सरकार किसान सम्मेलन, समाचार पत्र, ऑनलाइन वेबसाइट एवं सामूहिक घोष्टियों इत्यादि माध्यमों का उपयोग करेगी।
- अच्छे से स्कीम की शुरुआत करने के लिए उपायुक्त को अध्यक्ष बनाते हुए जिला स्तर समितियों का गठन एवं मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाकर राज्य स्तर समितियों के गठन के द्वारा ही इस स्कीम की जाँच भी होगी।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में लाभ
- यह स्कीम सिर्फ हरियाणा राज्य के किसानों को ही लाभार्थी बनाएगी।
- प्रदेश के जिन भी किसानों को अपनी फसल को बेचने पर कीमत की हानि हुई है उन सभी को योजना के माध्यम से लाभराशि मिलेगी।
- सभी उम्मीदवार किसान प्रदेश सरकार द्वारा स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
- स्कीम की प्रोत्साहन राशि लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरित होगी।
- स्कीम के लाभार्थी किसानों को अपनी फसल में भिन्नता लाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का काम होगा। प्रदेश सरकार ने स्कीम में 10 फसल को स्थान दिया है। इनमे प्रमुख है – टमाटर, आलू, प्याज, फूल गोभी, किन्नू, गाजर, मटर, अमरुद, शिमला मिर्च, बैंगन इत्यादि जिनका समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- उम्मीदवार किसान को तय की गई समयसीमा के अंतर्गत ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा मिलेगी। किन्तु तय समय सीमा के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन पूर्ण न करने पर स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना क्या है?
हरियाणा की प्रदेश सरकार ने किसानों को फसल की कीमत पर होने वाले नुकसान पर प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम को शुरू किया है।
भावांतर भरपाई योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन करें?
अपने हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जरुरी प्रमाणपत्र अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब हुई थी?
साल 2018 में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए इस स्कीम को शुरू किया था जिससे किसानों को फसल के मार्किट रेट पर होने वाले नुकसान की भरपाई दी जा सके।
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना में प्रोत्साहन राशि कब दी जाती है?
स्कीम में तय पात्रता रखने वाले किसानों के पंजीकरण होने पर फसल बिक्री के 15 दिनों के भीतर ही प्रोत्साहन राशि आधार लिंक बैंक खाते में पहुँचा दी जाती है।