केंद्र एवं प्रदेश सरकार भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ निर्मित करती रहती है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने भी Gramin Kamgar Setu Yojana नाम से एक स्कीम को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत गाँव में रहने वाले प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी चालक, फेरी वाले, रिक्शा चलाने वाले इत्यादि को लाभार्थी बनाया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को अपने खुद का व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपए का लोन दिया जायेगा। एमपी सरकार ने जुलाई 2020 में प्रदेश की ग्रामीण जनता को लाभ देने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इस प्रकार से ये सभी वंचित समुदाय के लोग अपना व्यवसाय शुरू करके दैनिक जीवन के लिए पैसे जुटा सकेंगे।

योजना का नाम | ग्रामीण कामगार सेतु योजना |
सम्बंधित विभाग | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग |
उद्देश्य | अपने व्यवसाय के लिए लोन देना |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन श्रमिक, रेहड़ी, फेरीवाले एवं प्रवासी श्रमिक |
माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
श्रेणी | सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | http://kamgarsetu.mp.gov.in/ |
कामगार सेतु योजना पोर्टल
एमपी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कामगार सेतु योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनने वाले ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों की सहायता के लिए योजना से जुड़े पोर्टल का भी शुभारभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पुराने श्रमिक अपना नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान से आवश्यक प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी व्यक्तियों को कम खर्च के सम्बंधित उपकरण एवं बैंक से लोन की तरह कार्यशील पूँजी भी मिल सकती है। जो भी व्यक्ति ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनना चाहते है उनको योजना के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त योजना में ऑफलाइन आवेदन की भी सुविधा भी दी गयी है।
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गयी योजना का मुख्य कोरोना महामारी के बाद से ख़राब अर्थव्यवस्था के कारण बेकार हुए ग्रामीण इलाको के प्रवासी श्रमिक, सड़क विक्रेता, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक इत्यादि को अपने कार्य को दुबारा से करने में धन सम्बंधित मदद प्रदान करती है। इस स्कीम के माध्यम से श्रमिक वर्ग के नागरिको को उनके व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने के लिए बैंक से लोन का लाभ दिया जाता है। इस लोन के लिए किसी प्रकार की सेक्युरिटी भी नहीं देनी होती है और उम्मीदवार को बहुत जल्द ही योजना के लाभ मिलने लगते है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बैंक की ओर से 30 दिनों के भीतर ही लोन देने की सुविधा रखी गयी है। प्रदेश सरकार स्कीम के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को अपने काम के लिए प्रशिक्षण संस्थान से अपने कार्य से जुड़े प्रशिक्षण की सुविधा भी दे रही है।
Gramin Kamgar Setu Yojana में पात्रताएँ
- योजना के लाभार्थी का मध्य प्रदेश का स्थाई नागरिक होना जरुरी है।
- उम्मीदवार व्यक्ति प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का श्रमिक हो।
- आवेदक का प्रवासी श्रमिक, रिक्शा चालक, फेरी वाला, सड़क विक्रेता इत्यादि में से कोई होना जरुरी है।
- प्रदेश सरकार की योजना के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
- किसी भी शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- योजना में किसी प्रकार का आरक्षण एवं जाति-समुदाय का प्रावधान नहीं है और मध्य प्रदेश के सभी श्रमिक वर्ग के नागरिक आवेदन कर सकते है।
- उम्मीदवार का बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
कामगार सेतु योजना में जरुरी प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- आय का प्रमाण-पत्र
- आवास का प्रमाण-पत्र
- आयु का प्रमाण
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते का नंबर
- बैंक का IFSC कोड
- आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के ग्रामीण श्रमिक
ग्रामीण दर्जी | रिक्शा चालक |
धोबी | ब्रेड या बिस्कुट विक्रेता |
ग्रामीण कामगार | लकड़ी कार्य कारीगर अथवा बढ़ई |
ठेला चालक श्रमिक | ईट जोड़ने वाले श्रमिक |
कुम्हार या मिट्टी के श्रमिक | खाट निर्माता श्रमिक |
औजार और हथियार कारीगर | फल की रेडीवाले |
समोसा पकौड़ी की रेडीवाले | आइसक्रीम ठेला चालक |
मुर्गी या उसके अंडे विक्रेता | साइकिल तथा मोटरसाइकिल कारीगर |
नाईगिरी या बाल काटने वाले |
कामगार सेतु योजना की आवेदन प्रक्रिया
प्रदेश सरकार की कामगार सेतु योजना के अंतर्गत तय की गयी पात्रताएँ एवं जरुरी प्रमाण-पत्र रखने वाले सभी उम्मीदवार योजना के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।
- सबसे पहले आपने एमपी कामगार सेतु योजना के आधिकारिक पोर्टल http://kamgarsetu.mp.gov.in/ को ओपन करना है।
- पोर्टल के होम पेज पर आपने “पंजीकरण करें” विकल्प को चुनना है। इसके बाद आपको पंजीकरण से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है।
- नए वेब पेज में आपने अपना मोबाइल नंबर एवं कॅप्टचा कोड को दर्ज़ करके “ओटीपी प्राप्त करें” बटन को दबाना है।
- इसके बाद के वेब पेज में आपने प्राप्त ओटीपी को दर्ज़ करके सत्यापित करना है।
- नए वेब पेज में आपको अपने से जुड़े कुछ विवरण जैसे – जिले का नाम, विकास खण्ड एवं रोजगार में पथ विक्रेता इत्यादि दर्ज़ करके “सब्मिट” बटन को दबा देना है।
- यदि आपने अपना मोबाइल नंबर रिसेट करना है तो आपको “रिसेट” विकल्प चुनना है।
- अगले वेब पेज में आपने अपना आधार नंबर एवं प्रदर्शित कॅप्टचा कोड को दर्ज़ करके “चेक बॉक्स” विकल्प को चुनना है।
- आपने द्वारा डाले गए मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड प्राप्त हो जायेगा। इस कोड का आपने सत्यापन करके अपना eKYC पूर्ण करना है।
- आपको स्क्रीन पर अपने आधार से जुड़े विवरण प्राप्त होने पर इनकी पुष्टि के लिए “नेक्स्ट” बटन को दबाना है।
- नए वेब पेज में आपने अपनी समग्र आईडी को दर्ज़ करना है।
- इसके बाद आपने ‘गेट मेंबर्स’ विकल्प को चुनना है और इसके बाद आपने व्यवसाय के डिटेल्स को डालना है।
- ये सभी डिटेल्स दर्ज़ कर लेने के बाद अपने ‘सब्मिट’ बटन को दबाना है। इस प्रकार से आप एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना में अपना आवेदन कर सकेंगे।
- आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक SMS के माध्यम से ‘रेफ़्रेन्स नंबर’ मिलेगा जिसे आपने भविष्य के लिए अपने पास नोट कर लेना है।
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कामगार सेतु योजना पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपने ग्रामीण कामगार सेतु योजना के अधिकारक पोर्टल को ओपन करना है।
- पोर्टल के होम पेज पर आपन “लॉगिन” विकल्प को चुनना है।
- लॉगिन बॉक्स में अपने अपना यूजर नेम, पासवर्ड एवं कॅप्टचा कोड इत्यादि को सही प्रकार से दर्ज़ करके “लॉगिन” बटन दबाना है।
- इसके बाद आप ग्रामीण कामगार सेतु योजना के पोर्टल पर लॉगिन हो जायेंगे।
आवेदन को अपडेट करना
- सबसे पहले आपने एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के पोर्टल को ओपन कर लेना है।
- पोर्टल के होम पेज पर आपने “अपडेट करें” विकल्प को चुनना है।
- नए वेब पेज पर आपने अपना मोबाइल नंबर एवं कॅप्टचा कोड दर्ज़ करके “ओटीपी प्राप्त करें” विकल्प को दबाना है।
- इसके बाद मिले ओटीपी कोड को ओटीपी बॉक्स में दर्ज़ करने के बाद सत्यापित करना है।
- ‘सब्मिट’ बटन को दबाने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको “एडिट” विकल्प को दबाकर अपने जरुरत के अनुसार आवेदन में बदलाव करने है।
- इसके बाद “सब्मिट” बटन को दबाकर अपने आवेदन को अपडेट करना है।
डैशबोर्ड को देखना
- सबसे पहले आपने एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना के पोर्टल को ओपन करना है।
- पोर्टल के होम पेज पर आपने “डैशबोर्ड” विकल्प को चुनना है।
- इसके बाद नए वेब पेज में आपको डैशबोर्ड से जुडी सभी जरुरी डिटेल्स दिख जाएगी।
कामगार सेतु योजना से लाभ एवं विशेषताएँ
- कामगार सेतु योजना को एमपी सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाको के श्रमिक, फेरी वाले इत्यादि के फायदे के लिए शुरू किया है।
- योजना के लाभार्थी को अपने स्वरोजगार को दुबारा शुरू करने के लिए बैंक से 10 हजार रुपए के लोन की मदद मिलती है।
- प्रदेश सरकार से मिलने वाले लोन का वहन मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और लाभार्थी व्यक्तियों को किसी प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं करना है।
- लोन के अतिरिक्त योजना के लाभार्थियों को अपने स्वयं के काम को दुबारा से स्थापित करने के लिए उधमिता विकास प्रशिक्षण का भी अवसर मिलेगा।
- इस स्कीम के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेण्डर जैसे – सड़क विक्रेता, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक इत्यादि, जो खाद्य सामग्री एवं सामान्य जरुरत का सामान बेचने का काम करते है।
- एमपी सरकार की कामगार सेतु योजना प्रदेश की ग्रामीण पंचायत विभाग से जुडी हुई है, इसमें उम्मीदवार को ऑफलाइन माध्यमसे भी आवेदन करने की सुविधा मिलती है।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम योजना के पोर्टल को शुरू करेंगे। जिसके माध्यम से पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करेंगे।
- प्रदेश सरकार की इस योजना के द्वारा आम नागरिको को वित्तीय रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बननेका अवसर मिलता है जिससे उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन होंगे।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना प्रश्न
कामगार योजना में आवेदन कैसे करें?
ग्रामीण कामगार योजना के पोर्टल को ओपन करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी है।
कामगार सेतु योजना की वेबसाइट क्या है?
ग्रामीण कामगार सेतु योजना की वेबसाइट kamgarsetu.mp.gov.in है।
कामगार सेतु योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
किसी जानकारी के लिए आपने 0755-2700800, 181 नंबर पर संपर्क करना है।