EPF विड्रॉल : PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम

EPF विड्रॉल – पीएफ को प्रोविडेंट फंड भी कहा जाता है। पीएफ को ईपीएफ के नाम से भी जाना जाता है ईपीएफ का पूरा नाम एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (Employee Provident Fund) है। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते है वहां पीएफ अकाउंट में पेंशन एड किया जाता है। नौकरी करने पर आपकी सैलरी से 12 प्रतिशत पीएफ कटता है, और 12 प्रतिशत राशि आपके पीएफ अकाउंट में जमा करवाई जाती है। टोटल अमाउंट की अगर बात की जाए 24 प्रतिशत होता है नौकरी छोड़ने पर या रिटायरमेंट होने पर आप उन पैसों को आसानी से निकाल सकते है।

आज हम आपको ईपीएफ से सम्बंधित आपको सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे है, जैसे PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें , ईपीएफ क्लेम स्टेटस कैसे चेक कर सकते है। तो आइये जानते है अगर आप भी जानने के इच्छुक है तो आप हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक जरूर बने रहे जिससे आपको जानकारी मिल सके और आप पीएफ अकाउंट से पैसे आसानी से निकाल सके।

EPF विड्रॉल : PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम
EPF विड्रॉल : PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम

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ई पीएफ EPF अकाउंट से पैसे निकालने की नियम एवं शर्ते

आज हम आपको बताने जा रहे है ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने (EPF Withdrawal) के लिए क्या -क्या नियम क्या -क्या शर्तें है। ईपीएफ धारक को इन सभी नियम और शर्तों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है ,अगर आप भी ईपीएफ अमाउंट निकालने के लिए नियम एवं शर्तों को जानने के इच्छुक है तो नीचे दिए गए बिंदु को ध्यान पूर्वक देखे।

जो लोग किसी प्रॉब्लम में है किसी परेशानियों का सामना कर रहे है उनको फंड आसानी से प्रदान किया जाता है।

  • घर खरीदने घर का निर्माण, उच्च एजुकेशन के लिए ऐसी स्थिति मे आप आंशिक रूप से ईपीएफ अकाउंट से EPF विड्रॉल पैसे निकाल सकते है।
  • आपका यूएन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • जॉब छोड़ने के बाद आप एक महीने के बाद अपना PF ले सकते है 75 प्रतिशत आसानी से निकाल सकते है नई जॉब करने पर 25 प्रतिशत आपके ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है।
  • अगर आप रिटायर होते है तो आप रिटायरमेंट होने से एक महीने पहले आ 90 प्रतिशत रूपये आसानी से निकाल सकते है लेकिन आपकी उम्र 54 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए अगर आपकी उम्र 54 से कम होगी तो आप 90 प्रतिशत रुपए नहीं निकाल सकते।
  • अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक एपीएफ अकाउंट मे कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं पड़ता है अगर 5 साल तक PF अकाउंट मे कंट्रीब्युशन नहीं करता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है ।

पीएफ अकाउंट से रुपए किस स्थिति मे निकाल सकते है ।

PF अकाउंट से ईपीएफ अमाउंट किस स्थिति में निकाल सकते है।

  • यदि आप उच्च एजुकेशन के लिए, घर खरीद, घर बनाने के लिए या निर्माण, इमरजेंसी में पीएफ अकाउंट से आंशिक धनराशि निकालने की मंजूरी है।
  • आपका यूएएन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही आवश्यक है।
  • अगर आप 1 महीने से आपके पास नौकरी नहीं है तो आप ईपीएफ 75 प्रतिशत निकालने की मंजूरी है जैसे ही आपको नयी जॉब मिलती है ,शेष प्रतिशत नयी जॉब मिलने के बाद आपके EPF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते है।
  • रिटायरमेन्ट होने से 1 साल पहले आप 90 प्रतिशत पैसे निकाल सकते है बशर्ते आपकी उम्र 54 ईयर से काम नहीं होनी चाहिए।
  • होम लोन घर की रिपेरिग विवाह के लिए घर बनवाने के लिए मेडिकल से संबंधित ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते है ।
  • अब आपको EPF अकाउंट से पैसे आप ऑनलाइन माध्यम से निकाल सकते है।

EPFO e-statement कैसे डाउनलोड करें

PF कैसे निकालें – महत्वपूर्ण दस्तावेज़

ईपीएफ अमाउंट निकालने के लिए किन – किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • कम्पोजिट क्लेम फॉर्म
  • आधार कार्ड
  • फोटो
  • कैंसल ब्लैंक चैक अकाउंट नम्बर आईएफएससी कोड हो
  • 2 रेवेन्यू स्टाम्प
  • सरकारी दस्तावेज़
  • बैंक की पासबुक /चैकबुक फोटोकॉपी

ईपीएफ अमाउंट निकालने के लिए इन सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

अगर वर्कर जॉब के 5 साल के बाद अगर पीएफ निकालता है तो उसे इस स्थिति में आईटीआर फार्म 2 और 3 लगाना होगा।  

नोट – पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना आवश्यक है

ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से पीएफ पैसे कैसे निकाल सकते है – PF कैसे निकालें

ईपीएफ वेबसाइट के माध्यम से आप EPF अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते है आइये जानते है PF कैसे निकालें, अगर आप भी जानने के इच्छुक है तो नीचे दी गयी प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें।

  • पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट में जाना होगा।
  • आपके होम पेज पर सर्विस विकल्प आयेगा आपको उस विकल्प पर जाकर For Employess के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। EPF विड्रॉल : PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम
  • यहाँ पर आपको SERVICES के विकल्प में one employees – one EPF account पर क्लिक करना है।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको यूएएन, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज करके आदि लॉगिन करें।
    PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें
  • अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा आपको मैनेज टैब के ऑप्शन पर जाकर केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा अब आपको केवाईसी चैक करनी होगी।
  • अगर आपकी केवाईसी डिटेल की जानकारी सही है तो आपको ऑनलाइन सर्विसेस पर क्लिक करके ड्राप डाउन मेन्यू में क्लेम फॉर्म 31,19 और 10 सी के विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा अब आपको रजिस्टर बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट दर्ज करके वेरिफाइड करें।
  • बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ़ अंडरटेकिंग जनरेट होगा आपको yes के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ /चाहती हूँ ऑप्शन के सामने ड्राप डाउन मेन्यू से पीडएफ एडवांस फ़ार्म 31 ऑप्शन सेलेक्ट करें।
  • ड्राप डाउन ऑप्शन में से दावे के लिए एक कारण को चयन करके लास्ट में चेक बॉक्स पर क्लिक करे आवेदन जमा करें
  • आपकी पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी होती है।

इस प्रकार ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से आप पीएफ अकाउंट से अमाउंट आसानी से निकाल सकते है।

नोट – आवेदन करने में 3 दिन वर्किंग डे के अंतराल में आपका पीएफ आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

ईपीएफ अकाउंट से ऑफलाइन माध्यम से पैसे कैसे निकाल सकते है

ईपीएफ अकाउंट से ऑफलाइन माध्यम से पैसे कैसे निकाल सकते है। आइये जानते है अगर आप भी ऑफलाइन माध्यम से पैसे निकालना चाहते है तो नीचे दी गयी प्रोसेस को ध्यान पूर्वक देखे जिससे आप ऑफलाइन माध्यम से पैसे आसानी से निकाल सके।

  • पीएफ अकाउंट से ऑफलाइन माध्यम से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको इससे सम्बंधित कार्यालय में जाना होगा।
  •  कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार, नॉनआधार।
  • अब आप फार्म को सही से भर ले।
  • अगर आप नान आधार वाले फार्म को भर रहे है तो आपको अपने नज़दीकी ई पीएफओ कार्यालय में जाकर आपको सबसे पहले वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफ़िस में जाकर आपको एम्प्लॉयर कम्पनी से अटेस्टेड कराना होगा।
  • अब आप इसे जमा कर दे।
  • आपकी ऑफलाइन फार्म जमा कराने की प्रक्रिया पूरी होती है।

इस प्रकार आप ऑफ़लाइन माध्यम से ईपीएफ से पैसे निकाल सकते है।

नोट – ईपीएफ निकालने के लिए दस्तावेज़ अनिवार्य थे दस्तावेजों की जगह ईपीएफ विड्रॉल कम्पोजिटफार्म भी कहा जाता है अगर आप ऑफलाइन आवदेन करते है तो इस स्थिति मे पीएफ अमाउंट मिलने पर थोड़ा सा समय लग सकता है कृपया थोड़ा सा इन्तजार करें।

पीएफ अकाउंट से पैसे निकलने पर टैक्स की जानकारी

अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है आइए जानते है।

  • अगर कर्मचारी जरूरत पड़ने पर किसी कारण से जॉब के 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ अकाउंट से 50 हजार से अधिक की धनराशि निकलाता है तो उसे इस स्थिति मे अगर वर्कर ने अपना पेन कार्ड नंबर दिया है तो कर्मचारी को 10 प्रतिशत का टीडीएस देना होगा यदि कर्मचारी फार्म 15 जी, 15 एच जमा करता है तो वर्कर का किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं कटता है।
  • अगर कर्मचारी 5 साल पूरे होने के बाद ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालता है तो इस स्थिति मे कर्मचारी का टीडीएस नहीं लगता न ही आपको आइटीआर मे जानकारी देने की आवश्यकता होती है।
  • अगर कोई कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट की राशि नेशनल पेंशन स्कीम मे ट्रांसफर करता है तो इस स्थिति मे कोई टीडीएस नहीं लगता।  

ईपीएफ वेबसाइट के माध्यम से क्लेम स्टेटस कैसे चैक कर सकते है

ईपीएफ वेबसाइट के माध्यम से क्लेम स्टेटस कैसे देख सकते है आइये जानते है अगर आप भी जानने के इच्छुक है नीचे दिए गए बिंदु को ध्यान पूर्वक देखे।

वेबसाइट के माध्यम से क्लेम स्टेटस कैसे चैक कर सकते है नीचे दी गई प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक देखे।

  • ईपीएफ वेबसाइट के माध्यम से क्लेम स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट मे जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर होम पेज ओपन हो जायेगा। आपके होम पेज पर सर्विस का विकल्प आयेगा उसके नीचे Know your claim के विकल्प पर क्लिक कर लीजिए। claim-status-keise-cheack-kren
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा नए पेज पर क्लिक हेयर टू गेट रिडाइरेकटेड तो पास बुक एप्लीकेशन का ऑप्शन आयेगा उस पर जाकर आपको क्लिक करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पासवर्ड दर्ज करें उसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन का ऑप्शन आयेगा जिस पर क्लिक कर लीजिए। claim-stataus-check-krne-ke-liye-id-login-kren
  • अब आपको पीएफ आईडी नंबर चयन करना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा अब आपको वियु क्लेम स्टेटस का ऑप्शन आयेगा आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे क्लेम स्टेटस से सम्बंधित सभी जानकारी ओपन हो जायेगी।

इस प्रकार आप वेबसाइट के माध्यम से क्लेम स्टेटस देख सकते है।

आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी आर्टिकल के माध्यम से आपको काफी जानकारी मिली होगी अगर आप इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक है तो आप हमे कमेन्ट सेक्शन मे जरूर बताए जिससे आपको जानकारी मिल सके।

ईपीएफ,पीएफ, PF कैसे निकालें से जुड़े सम्बंधित प्रश्न उत्तर

पीएफ कैसे निकाल सकते है ?

पीएफ ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से निकाल सकते है।

ईपीएफ, पीएफ का क्या महत्व है ?

जरूरत पड़ने पर पीएफ पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अगर आप नौकरी छोड़ देते है तो उसके बाद आप अपना पीएफ कैसे ले सकते है ?

नौकरी छोड़ने के 1 महीने के बाद आप अपना पीएफ ले सकते है बशर्ते पीएफ लेते समय आपने दूसरी जॉब ज्वाइन न की हो।

ईपीएफ अमाउंट निकालने के लिए क्या पेन कार्ड का होना आवश्यक है ?

पीएफ अमाउंट निकालने के लिए पेन कार्ड का होना आवश्यक नहीं है पेन कार्ड ना होने पर भी निकाले गए अमाउंट का आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर पेन कार्ड नहीं है टीडीएस दर 30 प्रतिशत होती है।

ईपीएफ इण्डिया पोर्टल के माध्यम से क्लेम स्थिति कैसे देख सकते है ?

ईपीएफ इण्डिया पोर्टल के माध्यम से क्लेम स्टेटस चैक कर सकते है।

ईपीएफ की ऑफिसियल साइट क्या है ?

ईपीएफ की ऑफिसियल साइट epfindia.gov.in है।

ईपीएफ वेबसाइट का हेल्पलाइन नम्बर क्या है ?

ईपीएफ वेबसाइट का हेल्पलाइन नम्बर 180011805 है।

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