मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन 2023: Download Death Certificate, ऑनलाइन चेक करे

मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन :- यदि किसी भी परिवार के सदस्य की किसी बीमारी अथवा आकस्मिक मृत्यु हो जाती हैं तो ऐसी अप्रिय घटना के होने के बाद परिवार को सभी जानकार व्यक्ति तुरंत मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करने की सलाह देते हैं। क्योकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु एक कानूनी मामला हैं, अतः बहुत से कार्यो को करते हुए उक्त व्यक्ति से सम्बंधित परिजनों को कठिनाई हो सकती हैं। यदि परिवार के किसी भी सदस्य का जरुरी काम एक death certificate के कारण रुके या प्रभावित हो तो ये जीवित लोगो के विकास में एक बाधक तत्व हो सकता हैं। अतः मृत्यु प्रमाण पत्र को किसी मृत व्यक्ति से सम्बंधित प्रमाण पत्र मानकर बनाने में आलस्य करने पर भविष्य में भारी नुकसान या परेशानी हो सकती हैं।

लेख को पढ़ते हुए पता चलेगा कि सरकार द्वारा समय-समय पर death certificate को बनवाने की प्रक्रिया में बदलाव करके लोगो को परेशानी से बचने का प्रयास किया हैं। इसी क्रम में मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने की प्रक्रिया का डिजिटलीकरण भी एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय निर्णय हैं। जहाँ पहले प्रमाण पत्र को बनवाने में कार्यालय में जाकर लोग पीड़ित हो जाते थे वही तकनीकी का उपयोग करके घर से ही आवेदन कर सकते हैं। death certificate और इसे बनवाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Death Certificate application & downloading
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवदेन एवं डाउनलोड करना

Table of Contents

मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्त्व

किसी व्यक्ति की मृत्यु को मौखिक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता हैं, यद्यपि सरकार द्वारा एक लिखित मृत्‍यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता हैं। इस प्रमाण पत्र को “मृत्‍यु प्रमाण पत्र” कहते हैं। नीचे बताये जा रहे बिंदुओं में मृत्यु प्रमाण पत्र के महत्त्व को जान सकते हैं –

  • मृत व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रमाणित करने में
  • मृत व्यक्ति के जीवन बीमा की धनराशि का दावा पेश करने के लिए मृत्‍यु प्रमाण पत्र का उपयोग।
  • बैंक खाते में धन के उत्तराधिकार के दावे लिए व्यक्ति की मृत्यु प्रमाणित करने में
  • व्यक्ति की सम्पति में वंशागत उत्तराधिकार में
  • मृत व्यक्ति की विधवा को पेंशन के आवेदन में
  • बैंक में पति-पत्नी के साझा खाते को भविष्य में उपयोग करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
लेख का विषयमृत्य प्रमाण पत्र आवेदन
कार्यान्वककेंद्र सरकार
लाभार्थीराज्य के नागरिक
उद्देश्यऑनलाइन प्रमाण पत्र की सुविधा
वेब पोर्टलऑनलाइन नागरिक सेवा
आधिकारिक वेबसाइटhttp://crsorgi.gov.in

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मृत्यु प्रमाण पत्र के मुख्य लाभ एवं विषेशताएँ

  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख होता हैं
  • यह मृत व्यक्ति के रिश्तेदार को दिया जाता हैं
  • प्रमाण पत्र में मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि, मृत्यु के कारण का वर्णन होता हैं
  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों में मान्य होता हैं
  • सरकार के आदेशानुसार मृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य हैं
  • किसी भी धर्म से सम्बंधित व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता हैं
  • नियमानुसार मृत्यु के 21 बिना के भीतर प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण ना करने पर अर्थ दंड देना होगा
  • निश्चित समय के बाद मृत्‍यु प्रमाण पत्र बनाने के दौरान परिजनों को एक नियत शुल्क का भुगतान करना होगा
  • यह शुल्क विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होगा
  • गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कोई भी सरकारी और निजी संघठन प्रमाण पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता हैं
  • प्रमाण पत्रों पर व्यक्तिगत हस्ताक्षर ना होने पर भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा

मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन हेतु डॉक्यूमेंट

  • आवेदक को मृत व्यक्ति का सम्बंधित होना चाहिए
  • मृत व्यक्ति का राशन कार्ड
  • मृत्यु का प्रमाण (अस्पताल, ग्राम प्रधान या क्षेत्रीय पार्षद से जारी)
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र (यदि पंजीकरण 1 वर्ष के बाद किया जा रहा हो)
  • मृत व्यक्ति के पासपोर्ट साइज फोटोज

मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम अपने ब्राउज़र पर जन्म और मृत्यु पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट http://crsorgi.gov.in को ओपन कर लें
  • आपको वेब पोर्टल के दायी और एक लॉगिन मेनू प्राप्त होगी
  • यदि पहले से ही यूजर आईडी बना चुके हैं तो लॉगिन कर लें
  • यदि आप पहली बार वेब पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं तो आपको लॉगिन मेनू में “General Public Signup” विकल्प चुनेOnline Death Certificate - new user option on login menu
  • आपको एक नई विंडो में व्यक्तिगत जानकारी फॉर्म मिलेगा इसमें सभी मांगी जा रही जानकारियों जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम, ज़िला, तहसील, गांव को भर दें और कॅप्टचा कोड टाइप करके “रजिस्टर” बटन दबा देंOnline Death Certificate - new user login on portal
  • वेब पोर्टल पर लॉगिन करते समय आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, कॅप्टचा कोड के साथ मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी डालकर “सब्मिट” करना होगा
  • सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद “मृत्‍यु प्रमाण पत्र” को चुन लें
  • आपको नए विंडो में एक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र मिलेगा जिसके अंतर्गत सभी जानकारियाँ जैसे मृत व्यक्ति का नाम, निवास पता, मृत्य की वजह एवं अन्य को सही प्रकार से देना होगा
  • सभी जानकारियाँ सही प्रकार से टाइप करने के बाद मांगे जा रहे प्रमाण पत्रों की इमेज अपलोड कर दें
  • आवेदन प्रपत्र को जाँचने के बाद “सब्मिट” बटन दबा दें, इन सभी चरणों को पूर्ण करने के बाद आवेदन सफलतापूर्वक हो जायगा

ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम सरकार के जन्म एवं मृत्‍यु प्रमाण पत्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ओपन करें।
  • लॉगिन मेनू में अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन हो लें।
  • अपने ब्राउज़र में वक नया टैब ओपन करके इमेज में बताए लिंक को टाइप करें। Online Death Certificate - death search link
  • नई विंडो मेनू में प्रमाणित मृत्यु के स्थान की जानकारियाँ एवं स्वर्गवास की जानकरियाँ डाल दें। Online Death Certificate - death search link1
  • मेनू के ऊपर “वेरीफाई” विकल्प को चुन लें और मेनू में पंजीकरण संख्या और कॅप्टचा कोड टाइप करके “Search” बटन दबाए। Online Death Certificate - death search by details
  • आपको एक सारणी में पंजीकरण संख्या के साथ मृत्यु के परिणाम प्राप्त होंगे।
  • अपने से सम्बंधित मृत व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम से मिलान करके अंत में “View” बटन दबा दें।
  • आपको स्क्रीन पर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्शित होता दिखेगा।
  • स्क्रीन में नीचे “Print” के विकल्प को चुनकर प्रिंट प्राप्त कर लें।

ऑफलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम सम्बंधित व्यक्ति को जिला कार्यालय में जाना होगा।
  • कार्यालय में मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र को प्राप्त कर लें।
  • आवेदन प्रपत्र में मांगी जा रही डिटेल्स को सही प्रकार से भर लें।
  • आवेदन प्रपत्र पूर्ण हो जाने पर सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करे।
  • इस प्रकार से प्रपत्र के पूर्ण हो जाने पर उसे जिला कार्यालय में जमा कर दें।
  • आपको एक पावती के द्वारा रेफेरेंस नंबर प्रदान किया जायेगा।
  • आवेदन की प्रक्रिया के पूर्ण होने के 10 दिनों के बाद प्रमाण पत्र तैयार हो जाता हैं।
  • आपको समय पर कार्यालय जा कर रेफेरेंस नंबर के माध्यम से पंजीकरण की स्थिति को ट्रैक करना हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र और अधिनियम 1969 में सम्बन्ध

  • देश में केंद्र सरकार के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए अधिनियम 1969 को तैयार किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर ही मृत्यु का पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं।
  • मृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए आवदेन के 7 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
  • यहाँ यह स्मरण रखने योग्य हैं कि इस अधिनियम के आने से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल और पीड़ादायक होती थी।
  • सरकार ने इस बात को अपने संज्ञान में लिया की व्यक्ति का परिजन एक और अपने सम्बन्धी की मृत्यु से पीड़ित हैं। और दूसरी ओर प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में कार्यालयों के चक्कर लगाकर और अधिक पीड़ित हो रहा हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन में आधार कार्ड का महत्त्व
  • केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2017 में मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के सम्बन्ध में एक और विशेष नियम जोड़कर आवेदन की प्रक्रिया को प्रभावित किया हैं।
  • इस नियम के अनुसार सरकार ने मृत व्यक्ति की पहचान को सही प्रकार से जानने के लिए आवेदन के साथ मृतक का आधार कार्ड सलग्न करना अनिवार्य कर दिया हैं।
  • यदि मृतक का आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता हैं तो मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में बहुत सी सेवाओं से वंचित होना पड़ेगा।

ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्बंधित प्रश्न

मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कहाँ होता हैं?

मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग सम्पति के हस्तांतरण, मृतक के बीमा एवं सरकारी योजना का लाभ परिजनों को लेने में किया जाता हैं। इन सभी विषयों में आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए कहाँ से आवेदन करें?

इसके लिए आपको अपने निकटतम जिला कार्यालय में जाकर आवदेन प्रपत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करके पंजीकरण करना होता हैं

मृतक की मृत्यु के कितने समय बाद पंजीकरण करवा सकते हैं?

व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। व्यक्ति की घर पर मृत्यु होने पर परिवार का कोई भी सदस्य पंजीकरण कर सकता हैं

मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीकरण से सम्बंधित अन्य प्रकार की शंका/समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें?

यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में कोई समस्या आ रही हैं तो वह हेल्पलाइन नंबर 7289941939 अथवा ईमेल के द्वारा srocrs.rgi@nic.in पर संपर्क कर सकता हैं। विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर भिन्न-भिन्न हैं

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