Coir Udyami Yojana |CUY|: भारत सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए बहुत सी योजनाओं की शुरुआत से उद्योग के क्षेत्र में विस्तार करने की कोशिश की जाती है, जिससे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से जूट से संबंधित व्यवसाय या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कॉयर उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। जिसके माध्यम से कॉयर व्यापार या उद्योग में औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और उद्योग व्यापारियों की आय में इजाफा हो सकेगा इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।
कॉयर उद्यमी योजना के माध्यम से देश के कॉयर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को किस तरह बढ़ावा मिल सकेगा ? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कॉयर उद्यमी योजना क्या है, इसके क्या लाभ है, योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और वह किस तरह इसमें आवेदन कर सकेंगे इसकी विस्तृत जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

कॉयर उद्यमी योजना 2023
कॉयर उद्यमी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कॉयर बिजनेस शुरू करने वाले नागरिकों को आसान शर्तों में लोन के साथ सब्सिडी का भी लाभ प्रदान करवा रही है। इस योजना के तहत कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ़ एमएसएमई के अंतर्गत काम करता है, इस बोर्ड का कार्य नारियल जटा से बनने वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, कॉयर उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट्स को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई नागरिक अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास सिर्फ 5 प्रतिशत पैसा होने के बाद ही वह कॉयर उद्यमी योजना में आवेदन कर सकते हैं, योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट एप्रूव्ड होने के बाद ही बैंक नागिक को 55 फीसदी लोन 7 साल के लिए उपलब्ध करवाएगा और बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
Coir Udyami Yojana 2023: Details
योजना का नाम | कॉयर उद्यमी योजना |
शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
योजना के लाभार्थी | सभी कॉयर उद्यमी |
उद्देश्य | कॉयर उद्योग का विकास कर उद्यमियों को प्रोत्साहित करना |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | www.coirservices.gov.in |
कॉयर उद्यमी योजना के लाभ
- कॉयर उद्यमी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश में कॉयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से कॉयर बोर्ड व्ययवसाय में समर्थन करता है।
- योजना के तहत आवेदक को परियोजना लागत का केवल 5 फीसदी का भुगतान करना होगा और योजना के तहत वह परियोजना की 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत उन कारोबारियों को कॉयर के साथ जोड़कर एक क्लस्टर बनाता है और कारोबारियों की मदद भी उपलब्ध करवाता है।
- कॉयर उद्यमी योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट एप्रूव्ड होने के बाद ही बैंक नागिक को 55 फीसदी लोन 7 साल के लिए उपलब्ध करवाएगा।
- इस योजना के माध्यम से कॉयर कारोबारियों को बेहतर उत्पादन करने में मदद मिलेगी, जिससे वह बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
कॉयर उद्यमी योजना की पात्रता
योजा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, जो कुछ इस प्रकार है।
- कॉयर उद्यमी योजना में आवेदन के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- यह कार्यक्रम व्यक्ति, गैर लाभकारी संगठनो, संयुक्त देता समूह, व्यवसायों, धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों के लिए खुला है जो 1860 के सोसाइटी अधिनियम पंजीकरण अधिनियम के तहत के तहत पंजीकृत है।
- केयर उद्योग के अंतर्गत आने वाले वे परियोजनाएँ या जो कॉयर रेशो उत्पादों का उत्पादन करती है, वह भी कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
Coir Udyami Yojana के आवश्यक दस्तावेज
Coir Udyami Yojana में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन के लिए आवेदक एक व्यक्ति है तो उन्हें अपने पहचान और पते का सत्यापन के लिए केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदक यदि विशिष्ट जाति के हैं तो उनके पास उपयुक्त कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- यदि प्राप्तकर्ता एक गैर व्यक्तिगत आवेदक हैं तो उन्हें संगठन के उपनियमों की प्रमाणित प्रति को आवेदन के साथ शामिल करना होगा।
- आवेदक को भवन, उपकरण और पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए परियोजना के लिए एक व्यापक लागत अनुमान प्रदान करना आवश्यक होगा।
Coir Udyami Yojana के लिए पंजीकरण ऐसे करें
कॉयर उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक इसकी पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी यहाँ बताए गए स्टेप्स को पढ़कर जान सकेंगे।
- ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक सबसे पहले कॉयर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको लॉगिन विंडो ओपन होगी यहाँ आपको न्यू लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सुरक्षा प्रश्न आदि जानकारी भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको Confirm के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आपकी योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यह भी पढ़ें :- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2023 रजिस्ट्रेशन: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
कॉयर उद्यमी योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक योजना में ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए वह यहाँ बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक सबसे पहले कॉयर बोर्ड कार्यालय, जिला औद्योगिक केंद्र, पंचायती राज विभाग और जूट बोर्ड द्वारा नामित कार्यालय पर जाएँ।
- अब कार्यालय जाकर संबंधित अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- अब फॉर्म में दिए गए सभी विवरण को ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके बाद आवेदन पत्र में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
- अब अपने फॉर्म को उसी कार्यालय में अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- जिसके बाद आपके आवेदन पत्र को सरकारी कार्यालय को भेज दिया जाएगा।
- अब आखिर में उचित मूल्यांकन के बाद यदि आपका आवेदन साफलतापूर्वक स्वीकृत हो जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।
Coir Udyami Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर
कॉयर उद्यमी योजना क्या है ?
कॉयर उद्यमी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसके माध्यम से जूट से संबंधित व्यवसाय या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कॉयर बिजनेस शुरू करने वाले नागरिकों को आसान शर्तों में लोन के साथ सब्सिडी का भी लाभ प्रदान करवाती है।
Coir Udyami Yojana में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
Coir Udyami Yojana में आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.coirservices.gov.in है।
कॉयर उद्यमी योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी किन पात्रता को पूरा करना होगा ?
कॉयर उद्यमी योजना में आवेदन के लिए आवेदक भारतीय नागरिक हो, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इसके अतिरिक्त 1860 के सोसाइटी अधिनियम पंजीकरण अधिनियम के तहत के तहत पंजीकृत व्यक्ति, गैर लाभकारी संगठनो, संयुक्त देता समूह, व्यवसायों, धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थानों के लिए खुला है।
योजना में ऑफलाइन आवेदन किस तरह किया जा सकता है ?
योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदक कॉयर बोर्ड कार्यालय, जिला औद्योगिक केंद्र, पंचायती राज विभाग या जूट बोर्ड द्वारा नामित कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
Coir Udyami Yojana से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया के आरम्भ होने की जानकारी भी जल्द ही आपको प्रदान करवा देंगे। इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से सम्बंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।