खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग ने हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की सेवाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अब राज्य के नागरिक इस पोर्टल से राशन कार्ड की सभी प्रकार की जानकारियों को ऑनलाइन पा सकते है।
राशन कार्ड राज्य सरकार से नागरिक के लिए जरुरी दस्तावेज़ है जिससे कम मूल्य का सरकारी खाद्य पदार्थ मिलता है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं में इसको जरुरी प्रमाण-पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होता है। अब सरकार राशन कार्ड की ऑनलाइन सर्विस भी दे रही है।
पोर्टल पर नागरिकों की सुविधाएँ ‘सिटीजन सर्विस’ में उपलब्ध है। नागरिक ऑनलाइन हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर सकेंगे। इस लेख से राशन कार्ड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन फॉर्म
राशन कार्ड की सेवाओं को नागरिक घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी परेशानी के पा सकते है। नागरिकों की सुविधाओं के लिए हिमाचल खाद्य विभाग ने पोर्टल जारी किया है। पोर्टल में राज्य के राशनकार्ड धारकों की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
राशन कार्ड न होने पर नागरिक पोर्टल से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके राशन कार्ड का आवेदन कर सकते है। हिमाचल राशन कार्ड में नागरिको को बहुत सी सुविधाएँ मिलेगी। ये कार्ड सभी नागरिकों के लिए एक जरुरी दस्तावेज है जो बहुत से भी कामो में प्रयोग होता है। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल से हिमाचल राशन कार्ड की लिस्ट चेक कर सकते है।
ऑनलाइन एचपी राशन कार्ड डिटेल्स
आर्टिकल का नाम | हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन फॉर्म |
विभाग | खाद्य आपूर्ति विभाग हिमांचल प्रदेश |
उद्देश्य | नागरिकों को सब्सिडी के माध्यम से खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध करवाना। |
लाभ | सस्ती दरों पर राशन प्राप्त |
राशन कार्ड सेवाएं | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | food.hp.nic.in , epds.co.in |
एचपी राशन कार्ड ऑनलाइन
एचपी राशन कार्ड से नागरिक सब्सिडी वाली खाद्य वस्तुओं को सरकारी राशन की दुकान से ले सकते है। नागरिक को हर महीना रियायती दरों में गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन, दाल और अन्य पेय पदार्थों मिलेगे। सभी नागरिक आय श्रेणी के अनुसार राशन कार्ड आवेदन कर सकते है। सरकार ने नागरिकों को राशन कार्ड के फायदों के लिए अलग-अलग भागों में बाँटा है।
राशन कार्ड से नागरिकों को प्रतिमाह अलग-अलग मूल्य दर में राशन को वितरित होता है। अंत्योदय, एपीएल एवं बीपीएल राशन कार्ड में नागरिकों को खाद्य विभाग से राशन खरीदने की अनुमति मिलती है। हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड में नागरिक अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ भी ले सकते है।
एचपी राशन कार्ड के प्रकार
हिमाचल सरकार नागरिको की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही राशन कार्ड जारी करती है। जिससे नागरिकों को सस्ती दरों पर राशन मिलता है। नागरिक अपने आय के आधार पर राशन कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- बीपीएल राशन कार्ड (BPL) – राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनकी सालाना आय दस हजार रूपए से कम है। कृषक, श्रमिक और अन्य नागरिक बीपीएल कार्ड के लिए पात्र है। कार्डधारक को 2 और 3 रूपए किलों की दर से राशन मिलता है।
- अंत्योदय राशन कार्ड (AYY) – राज्य के वे परिवारों जो गरीबी रेखा से भी अधिक कमजोर वर्ग के है जिनके पास रोजगार एवं आय के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। बुजुर्ग, बेसहारा और निराश्रित नागरिकों को इस राशन कार्ड में 1 रूपए मूल्य दर से 35 से 40 किलों तक राशन मिलेगा।
- एपीएल राशन कार्ड (APL) – राज्य के वे सभी नागरिकों जो गरीबी रेखा से ऊपर अपना जीवन यापन कर रहें है जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है और जिनकी पारिवारिक आय दस हजार रूपए से अधिक है। प्रतिमाह 10-11 रूपए किलों की दर से नागरिकों को 15 किलों राशन मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड के लाभ
- नागरिक महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का लाभ और प्रतिमाह रियायती दरों में राशन ले सकेंगे।
- स्कूल में एडमिशन, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन लेने में आदि में राशन कार्ड का इस्तेमाल होगा।
- नागरिक अपनी आय के आधार पर अलग-अलग रूप में राशन कार्ड से लाभ ले सकते है।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे -ड्राइविंग लाइसेंस ,पासपोर्ट ,पैन कार्ड ,आधार कार्ड हेतु राशन कार्ड से आवेदन कर सकते है।
- सरकार द्वारा संचालित सभी सरकारी स्कीमों का लाभ नागरिक राशन कार्ड से ले सकते है।
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड की पात्रता मानदंड
- आवेदक हिमाचल राज्य का मूल निवासी हो।
- परिवार का मुखिया सदस्य हिमाचल राशन कार्ड का आवेदन कर सकता है।
- पहले से ही राशन कार्ड सूची में सम्मिलित नागरिक नए राशन कार्ड हेतु आवेदन नहीं कर सकता है।
- एक व्यक्ति के नाम से केवल एक ही राशन कार्ड का आवेदन होगा।
- नागरिक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज हो।
- APL BPL और AYY राशन कार्ड नागरिको की आय के आधार पर मिलेंगे।
राशन कार्ड आवेदन में जरुरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- आवसीय प्रमाण-पत्र
- सालाना आय प्रमाण-पत्र
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- आवसीय पते से संबंधित दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश राशन कार्ड आवेदन फॉर्म ऐसे भरें
- सबसे पहले Himanchal Pradesh Form Repository की आधिकारिक वेबसाइट http://himachalforms.nic.in में जाए।
- होम पेज में “Application” ऑप्शन में क्लिक करें।
- नए पेज में Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department सेक्शन में “Application Form for Ration Card” पीडीऍफ़ फॉर्म में क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
- अब आवेदन पत्र में सभी जानकारी जैसे -आवेदक नागरिक की श्रेणी, ग्राम पंचायत ,आवेदक का नाम, पिता का नाम, घर का पता, बैंक खाता संख्या, परिवार के सभी सदस्यों के नाम आदि को भरें।
- जानकारी दर्ज करके महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन में संलग्न करें।
- फॉर्म को तैयार करके संबंधित कार्यालय में जमा कराएं।
- इसके बाद आवेदक को रसीद दी जाएगी।
- आवेदन पत्र की जांच होने के बाद कार्यालय से अपने राशन कार्ड को 15-20 दिनों में आवेदन की रसीद से प्राप्त कर ले।
हिमाचल राशन कार्ड स्थिति को ट्रैक करना
- हिमाचल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://himachalforms.nic.in ओपन करें।
- पोर्टल के होम पेज में सिटिज़न कार्नर में “track application” ऑप्शन क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक को “Service Name और एप्लीकेशन नंबर” दर्ज करके “सर्च” ऑप्शन क्लिक करें।
- अगले पेज में एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधी सभी प्रकार की जानकारी दिखाई देगी।
हिमाचल राशन कार्ड ऑनलाइन प्रिंट करना
- सबसे पहले नागरिक ऑफिसियल वेबसाइट epds.co.in में जाए।
- होम पेज में FPS Ration Card सेक्शन में “Print Ration Card” विकल्प में क्लिक करें।
- नए पेज में आवेदक Select Input Type में “राशन कार्ड या आधार नंबर” में से एक सेलेक्ट करें।
- दिए कॉलम में सलेक्ट किये गए “आईडी का नंबर” दर्ज करके “सर्च” बटन क्लिक करें।
- आवेदक नागरिक के स्क्रीन में राशन कार्ड आएगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट लेना है।
- ऐसे राशन कार्ड प्रिंट करने करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अपनी राशन शॉप की जानकारी प्राप्त करना
- राशन कार्ड की जानकारी के लिए epds.co.in पोर्टल में जाए।
- पोर्टल के होम पेज में “Your Ration Shop” विकल्प क्लिक करें।
- अगले पेज में अपने जिले एवं ब्लॉक का नाम दर्ज करके “सर्च” ऑप्शन क्लिक करें।
- इसके पश्चात स्क्रीन में राशन शॉप से संबंधित सभी दुकानों की सूची आएगी।
अपने राशन कार्ड के डिटेल्स लेना
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट epds.co.in में जाए।
- होम पेज में “Your Ration Card” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अगले पेज में “आधार कार्ड या राशन कार्ड” को सेलेक्ट करें।
- चुने गए दस्तावेज का नंबर दर्ज करके “सर्च” ऑप्शन क्लिक करें।
- अब राशन कार्ड की सभी जानकारी आवेदक नागरिक को स्क्रीन में दिखाई देगी।
राशन कार्ड पोर्टल के महत्वपूर्ण लिंक
न्यू राशन कार्ड आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ से डाउनलोड करें |
उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन पत्र | यहाँ से डाउनलोड करें |
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए | यहाँ क्लिक करें |
राशन कार्ड डिटेल्स | यहाँ क्लिक करें |
राशन कार्ड प्रिंट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन ट्रैक | यहाँ क्लिक करें |
हिमचाल प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई से जुड़े प्रश्न
हिमाचल राशन कार्ड क्या है ?
राशन कार्ड राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया जाने वाला वह क़ानूनी दस्तावेज है। इससे नागरिकों को बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है साथ ही राशन की दुकानों से रियायती दरों में खाद्य पदार्थ भी मिलेंगे है।
एचपी राशन कार्ड की सेवाएं कौन से पोर्टल से मिलेगी ?
खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्ड की सेवाओं को epds.co.in पोर्टल एवं food.hp.nic.in पोर्टल से दिया जा रहा है। वेबसाइट के लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिए है।
एचपी राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी में कौन-से परिवार आते है ?
राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी एवं सालाना आय दस हजार रूपए से कम, वाले सभी परिवारों को हिमाचल राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
क्या पहले से राशन कार्ड लिस्ट शामिल नाम नए राशन कार्ड के आवेदन हेतु पात्र है?
नहीं, नए राशन कार्ड हेतु व्यक्ति तभी पात्र माना जायेगा अगर वह पहले से राशन कार्ड सूची में शामिल नहीं है।
हिमाचल राशन कार्ड का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
एचपी राशन कार्ड से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800-180-8026 है जिससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते है।